- 8- पंजीकृत कर्मकार को 10,000 की सीमा तक के टूल–किट के रूप में सहायता।
- 9- अपनी आश्रित दो पुत्रियों के विवाहोपरान्त तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाहोपरान्त 51,000 की आर्थिक सहायता
बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन। (उक्त लाभ हेतु निर्माण श्रमिक द्वारा विवाह की तारीख से 02 माह के भीतर
सचिव कल्याण बोर्ड के कार्याल्य में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ⁄ पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)
- 10- महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि के दौरान में 10,000 प्रसूति प्रसुविधा सहायता बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तो के अधीन।
(यह सुविधा दो बार से अधिक प्रदान नहीं की जाएगी। उक्त लाभ हेतु महिला निर्माण श्रमिक द्वारा प्रसूति की तारीख
से 02 माह के भीतर सचिव कल्याण बोर्ड के कार्यालय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ⁄ पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया
जाना अनिवायर्य है। उक्त् के अतिरिक्त प्रसूति प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिक द्वारा आवेदन पत्र के साथ ANC कार्ड की प्रमाणित
प्रति तथा चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।)
- 11- मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन।
- 12- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों हेतु सौर ऊर्जा सहायता। पात्रता किसी भी अन्य योजना में सोलर लाईट ⁄ लालटेन का
लाभ प्राप्त न किया हो। परिवार को एक इकाई माना जाएगा। (पति ⁄ पत्नी, आश्रित माता पिता, 21 वर्ष के कम आयु के पत्र
अथवा अविवाहित पुत्री)
- 13- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को बारिश अथवा धूप से बचाव हेतु छाता बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन उपलब्ध कराया जाना।
- 14- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों तथा उनके आश्रितों का कौशल उन्नयन। (कौशल उन्नयन पर व्यय धनराशि बोर्ड द्वारा धारित
की जाएगी।)
- 15- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों की लड़कियों तथा महिलाओं को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराया जाना।
- 16- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों (परिवार को एक इकाई मानते हुए) को शौचालय के निर्माण हेतु रूपया 12 हजार की आर्थिक सहायता
(02 किश्तों में)
शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को स्वहस्तलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा
कि उनके द्वारा शौचालय निर्माण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन चलाई जा रही किसी योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त न की
गई है अथवा इस संबंध में किसी अन्य विभाग में आवेदन नही किया गया है।
मृत्यु संबंधी आर्थिक सहायता, अन्त्येष्टि संस्कार हेतु सहायता एवं चिकित्सा संबंधी सहायता हेतु प्रत्येक पंजीकृत निर्माण कर्मकार ⁄ आश्रित
(यथास्थिति) हितलाभ पाने की पात्रता में आते हैं, जिसके लिए सदस्यता की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। अन्य सभी आर्थिक सहायता हेतु
पात्रता सदस्यता ग्रहण करने अर्थात पंजीकरण के तीन माह पश्चात नियत है।