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उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

श्रम विभाग, उत्तराखंड शासन

सेवा का अधिकार

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) को धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार जन सामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–1337 ⁄ XXXI(13)G / 2011 दिनांक 28.10.2011, 368/ XLIII(I)/ 16-20(04) / 2016 दिनांक 28.04.2016 एवं 598/XLIII(I)/ 16-20(04) / 2016 दिनांक 31.05.2016 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और द्तिीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत अधिसूचित करती है, अर्थात्ः :–

क्र॰सं॰ प्रदान की जाने वाली सेवा पदाभिहित अधिकारी का पदनाम सेवा हेतु निर्धारित समय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम द्तिीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम

1. भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार अधिनियम (नियोजन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत अधिष्ठान तथा श्रमिकों का पंजीकरण श्रम प्रर्वतन अधिकारी 30 दिवस सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त
2. भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार अधिनियम (नियोजन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत अधिष्ठान तथा श्रमिकों का नवीनीकरण सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त 30 दिवस सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त अपर श्रम आयुक्त


  1. सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
  2. सेवा का अधिकारी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना पूर्णरूप से यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
  3. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।
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