श्रम विभाग, उत्तराखंड शासन
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) को धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार जन सामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–1337 ⁄ XXXI(13)G / 2011 दिनांक 28.10.2011, 368/ XLIII(I)/ 16-20(04) / 2016 दिनांक 28.04.2016 एवं 598/XLIII(I)/ 16-20(04) / 2016 दिनांक 31.05.2016 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और द्तिीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत अधिसूचित करती है, अर्थात्ः :–