श्रम आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी।
संवैधानिक, वैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों (Convention) के अन्तर्गत
प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में विभाग के प्रमुख कार्यो एवं दायित्वों का विवरण निम्नांकित
हैः-
- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित
करना। विशेष रूप से न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान, कर्मकार प्रतिकर भुगतान, समान कार्य
केलिये महिला एवं पुरूष श्रमिकों को समान मजदूरी भुगतान, मातृका हितलाभ सुनिश्चित कराने
के साथ-साथ कार्यस्थलों पर उनके यौन उत्पीड़न की शिकायतों के सम्बन्ध में औद्योगिक
नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना,
- श्रमिकों को ग्रेच्युटी भुगतान, बोनस भुगतान, अन्तर्राज्यिक एवं संविदा श्रमिकों के
हितलाभ आदि तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित कराना ।
- बाल/बंधुवाश्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु संबंधित कानूनों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय
के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।