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उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

श्रम विभाग, उत्तराखंड शासन

परिचय

सरकारी एंव गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यो जैसे पुल ,सड़क, हवाई –पट्टी, सिंचाई, पानी निकासी, तटबन्ध, सुरंग, बाढ़ नियन्त्रण, विधुत उत्पादन, पारेषण एंव वितरण, जल-कल, तेल एंव गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन- मोबाइल टावर आदि से संबंधित निर्माण कार्य मरम्मत, रख- रखाव आदि में कार्य कर रहे कामगार (मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन आदि) भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार है।

फायदाग्राही बनने हेतु निर्माण कामगार द्वारा जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 60 वर्ष पूर्ण न किये हों, पूर्ववर्ती 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, अपना पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के समय निर्माण श्रमिक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो, आयु का प्रमाण- पत्र तथा विगत वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्माण श्रमिक द्वारा अपने क़ानूनी वारिसो के नामांकन हेतु नामांकन- पत्र भी भरा जाना आवश्यक है। पंजीकरण नि: शुल्क किया जायेगा जो तीन वर्ष तक वैध रहेगा तथा तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्ण आगामी प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक सौ रुपये मात्र का अभिदाय निर्माण श्रमिक को जमा करना आवश्यक होगा।

मिर्माण श्रमिक के पंजीकरण के समय आवेदन- पत्र के साथ आयु संबंधी प्रमाण-पत्र को सरलीकृत करते हुए निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रमाण स्वरूप विनिर्दिष्ट किया गया है :- क ) विधालय से प्राप्त अभिलेख, ख) जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाण- पत्र, ग) किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण- पत्र घ) नोटरी द्वारा सत्यापित निर्माण श्रमिक का शपथ- पत्र ड) वोटर पहचान पत्र, च) राशन कार्ड, छ) ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

पंजीकरण हेतु प्रार्थना- पत्र तथा नामांकन- पत्र पंजीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक पंजिका में निर्माण श्रमिक का पंजीकरण कल्याण निधि के सदस्य के रूप में किया जायेगा, जिसमे पंजीकरण प्रार्थना- पत्र तथा नामांकन पत्र की सूचनाएं दर्ज की जायेगी। पंजिका में जिस क्रमांक पर निर्माण श्रमिक का नाम दर्ज होगा वही क्रमांक उसकी पंजीयन संख्या होगी। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण करके फोटो युक्त पहचान- पत्र भी जारी किया जायेगा।

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